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कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: करंट बिछाकर शिकार करने से हुई मौत, शव जलाकर साक्ष्य मिटाने वाले आरोपी गिरफ्तार

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कोटा। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम डिंडोल स्थित दोषी मुंडा तालाब के पास जंगल में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत और उसके बाद शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही कोटा पुलिस ने त्वरित जांच और कार्रवाई शुरू की।

प्रार्थी आजू राम कुशराम के आवेदन पर थाना कोटा में मर्ग धारा 194 बीएनएसएस के तहत प्रारंभिक जांच की गई। जांच के दौरान गवाहों के बयान और घटनास्थल निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि ग्राम नर्मदा डिंडोल के कुछ लोगों ने 11 केवी विद्युत पोल से नंगी जीआई तार खींचकर अवैध रूप से जंगली जानवरों का शिकार किया था।

इसी दौरान मृतक अयोध्या सिंह खुसरो (उम्र 35 वर्ष), निवासी छिरहापारा धुमा, थाना तखतपुर, उक्त क्षेत्र से गुजरते समय विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य नष्ट करने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

जांच उपरांत पुलिस ने मामले में धारा 105, 238, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
मामले में आरोपियों जान सिंह बैगा पिता चरण बैगा (48 वर्ष), अनिल बैगा पिता मंहगु बैगा (25 वर्ष) और दो विधि से संघर्षरत बालक (सभी निवासी ग्राम नर्मदा डिंडोल, थाना कोटा, जिला बिलासपुर) को गिरफ्तार किया गया।
घटनाक्रम के बाद आरोपी जंगल में छिपे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने सतत निगरानी और घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपियों की तलाश अब भी जारी है।

इस कार्रवाई में कोटा थाना प्रभारी तोप सिंह नवरंग के मार्गदर्शन में
स.उ.नि. नहारू राम साहू, चन्द्रप्रकाश पाण्डेय, प्र.आर. सत्यप्रकाश यादव, आर. रविन्द्र मिश्रा, आर. दीप सिंह कंवर, आर. प्रफुल्ल यादव, आर. विनोद यादव, आर. सोमेश्वर साहू एवं आर. संजय श्याम का सराहनीय योगदान रहा।

कोटा पुलिस की जनअपील:
नागरिकों से अपील है कि इस तरह के अवैध विद्युत शिकार जैसे खतरनाक कार्यों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। ऐसी गतिविधियाँ न केवल जानवरों बल्कि आम नागरिकों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना स्थानीय थाना या डायल 112 पर तत्काल दें।

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